• Apr 05, 2026
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    नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया है कि भले ही बच्चों के पास शिक्षा का अधिकार हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए कोई खास स्कूल चुनने का भी अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि किसी खास, विशिष्ट स्कूल में सीट की मांग करने का कोई स्वाभाविक अधिकार नहीं है, और यह भी कहा कि ऐसी मांग करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। बेंच ने यह स्पष्टीकरण एक याचिका को खारिज करते हुए दिया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत एक निजी स्कूल में सीट आवंटित करने की मांग की गई थी।

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