बिना अनुमति के चिरंजीवी के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल न करें: कोर्ट
हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति के चिरंजीवी के नाम का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। चिरंजीवी ने हाल ही में अदालत का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनके नाम और तस्वीरों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा छेड़छाड़ करके उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाई जा रही है। फैसला उनके पक्ष में आया। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि अगर टीआरपी और मुनाफे के लिए चिरंजीवी के नाम का दुरुपयोग किया जाता है, तो सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में 30 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।










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