बहू को उसके वेतन से मिले 20,000 रुपये: राजस्थान उच्च न्यायालय
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक बहू को बड़ा झटका दिया है जो परिवार के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी से बचना चाहती थी। पति की मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी को उसकी नौकरी मिल गई। हालाँकि, उसके चाचा भगवान सिंह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वह उनका ध्यान नहीं रख रही है। अदालत ने आदेश दिया कि यह अनुकंपा नियुक्ति पूरे परिवार के लिए हो और बहू शशि कुमारी के वेतन से हर महीने 20,000 रुपये काटकर सिंह के खाते में जमा किए जाएँ। इस फैसले की हर जगह सराहना हो रही है।









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