पर्सनल प्राइवेसी के नाम पर बच नहीं सकते
अमरावती: हाई कोर्ट की बेंच ने फैसला सुनाया है कि आधार अथॉरिटी (UIDAI) पर्सनल प्राइवेसी के नाम पर आधार डिटेल्स देने से मना नहीं कर सकती। इसने साफ कर दिया है कि प्राइवेसी के अधिकार को कानून से बचने के लिए ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसने कहा कि आधार एक्ट के सेक्शन 33(1) के तहत जानकारी देने पर कोई पूरी तरह रोक नहीं है। इसने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार सही सुरक्षा उपायों के साथ डिटेल्स दी जा सकती हैं।









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