हम भारी जुर्माना लगाएंगे!
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद मेट्रो के दूसरे चरण के कामों के संबंध में ACT (ACT) पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा था, तो उसके पास आने का क्या मतलब था। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसी याचिकाएँ दायर करने पर उसे भारी जुर्माना लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।









Comments