• Jun 03, 2026
  • NPN Log

    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद मेट्रो के दूसरे चरण के कामों के संबंध में ACT (ACT) पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा दायर एक याचिका पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब मामला अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा था, तो उसके पास आने का क्या मतलब था। कोर्ट ने चेतावनी दी कि ऐसी याचिकाएँ दायर करने पर उसे भारी जुर्माना लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

    You Might Also Like

    Comments

    Leave A Comment

    Don’t worry ! Your email address will not be published. Required fields are marked (*).